स्वच्छ भोपाल के लिए नया कानून: 100 मेहमान बुलाने से पहले लेनी होगी निगम से मंजूरी

Updated on 10-06-2026 02:22 PM
भोपाल। राजधानी भोपाल में स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अब तक के सबसे कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। नगर निगम परिषद ने केंद्र सरकार के 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026' को शहर में पूरी तरह लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है।
इस नए कानून के तहत अब हर नागरिक और संस्थान को अपने परिसर से निकलने वाले कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर रखना होगा।
इसके साथ ही, यदि किसी घर या संस्थान में जन्मदिन, धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, तो आयोजक को कार्यक्रम से 3 दिन पहले नगर निगम से बकायदा अनुमति लेनी होगी।
ऐसा न करने या बिना छंटनी किए 100 किलोग्राम से अधिक कचरा मिक्स करके फेंकने पर 150 प्रतिशत तक जुर्माना वसूला जाएगा।

अब आपको ऐसे करना होगा वेस्ट मैनेजमेंट (4 डस्टबिन का गणित)

नए नियमों के अनुसार, हर घर और प्रतिष्ठान को कचरा इन चार अलग-अलग डस्टबिन में ही वर्गीकृत करना होगा:

1. गीला कचरा : रसोई का भोजन, फल-सब्जियों के छिलके और पेड़-पौधों की हरी पत्तियां।
2. सूखा कचरा : रद्दी कागज, गत्ते, प्लास्टिक, धातु, कांच की बोतलें और फटे-पुराने कपड़े।
3. सैनिटरी कचरा : डायपर, सैनिटरी नैपकिन, टिशू पेपर और घरेलू स्तर का मेडिकल वेस्ट।
4. घरेलू ई-वेस्ट : पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरियां, बल्ब, घरेलू केमिकल और एक्सपायर्ड दवाइयां।

यह भी पढ़ें- भोपाल नगर निगम कमिश्नर ने उड़ती धूल देखी तो भड़क गईं; कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ठोंका 50 हजार का जुर्माना

बड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसरों के लिए कड़े मानदंड

शहर के करीब 2,000 बड़े परिसर सीधे इस नियम के दायरे में आएंगे। इसके लिए नगर निगम ने 'बल्क वेस्ट जनरेटर' (ज्यादा कचरा पैदा करने वाले) की सीमाएं तय कर दी हैं:
- आवासीय भवन : कुल फ्लोर एरिया 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक
- होटल, रेस्टोरेंट या बाजार : कुल फ्लोर एरिया 5,000 वर्गमीटर या उससे अधिक
- प्रतिदिन पानी की खपत : 40,000 लीटर या उससे अधिक
- प्रतिदिन उत्पन्न ठोस कचरा: 100 किलोग्राम या उससे अधिक

परिषद की बैठक में तीखी बहस; डिजिटल ट्रैकिंग से सुधरेगी व्यवस्था

इस नए प्रस्ताव को लेकर नगर निगम परिषद की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्ष ने शहर की वर्तमान सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि महापौर ने दावा किया कि नए नियमों से सफाई व्यवस्था को एक नए मुकाम पर ले जाया जाएगा।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 16 September 2026
श्रीनगर : भारतीय रेलवे के जम्मू डिवीजन ने रेल के ज़रिए सीमेंट की अपनी पहली इंटरनल ढुलाई की है। इसके तहत शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन से…
 16 September 2026
पटना: बिहार की राजनीति और मिथिलांचल के लिए एक बड़ा गौरवपूर्ण अवसर सामने आया है। मधुबनी जिले की राजनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भाजपा अनुसूचित…
 16 September 2026
पटना: समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू के पक्ष में बयान दे रहे…
 16 September 2026
गोंडा: कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक नए कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। बाबा रामदेव के पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपये की…
 16 September 2026
जयपुर: मरू प्रदेश के नाम से विख्यात राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, राजस्थान ने पर्यावरण संरक्षण हरित क्षेत्र के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम किया है।…
 16 September 2026
पटना: अब तक हर चुनाव में पटना शिक्षक क्षेत्र से एक नया कमाल करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार प्रोफेसर नवल यादव की नैया इस बार डगमगा गई है। जनसुराज ने…
 10 September 2026
भोपाल, विश्व ईवी दिवस के अवसर पर बुधवार को राजधानी भोपाल में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता रैली और ईवी एक्सपो का आयोजन किया…
 10 September 2026
भोपाल, मध्य प्रदेश में 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने शेड्यूल जारी किया है। आवेदन 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे।सफल उम्मीदवारों को…
 10 September 2026
भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और CNG पंप संचालकों को लंबित टैक्स असेसमेंट के मामलों में राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पात्र मामलों में व्यापारियों की ओर…
Advt.