MP में अवैध कॉलोनियों पर लगेगी लगाम, शहर और गांव में खत्म होगा भेदभाव, लागू होंगे समान नियम

Updated on 19-04-2026 01:11 PM

 भोपाल। मध्यप्रदेश में अब शहर और गांव की कॉलोनियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, जिनमें एक समान नियम लागू होंगे। नगरीय सीमा से 16 किलोमीटर का क्षेत्र मध्यप्रदेश कॉलोनी एकीकृत अधिनियम-2026 में शामिल होगा। इससे पंचायतों में भी वही नियम लागू होंगे, जो अभी नगरीय निकायों में होते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कटने वाली अवैध कॉलोनियों पर रोक लग सकेगी। पांच साल की तय अवधि में कॉलोनी विकसित होने के बाद 45 दिन में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मिल जाएगा, जिससे डीम्ड परमिशन (स्वत: मंजूर) की व्यवस्था लागू मानी जाएगी।

यह जानकारी भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान में आयोजित दो दिवसीय प्रदेश के नगरीय निकायों के सेमिनार में अधिकारियों ने दी है। उन्होंने साफ किया है कि नया कानून लागू होते ही अवैध कॉलोनाइजरों पर सख्ती शुरू हो जाएगी।

नए प्रावधान में सजा भी शामिल

जानकारी के अनुसार नए प्रविधान के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले अब आसानी से नहीं बच पाएंगे। इसके तहत सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और दो करोड़ रुपये तक जुर्माना करने की तैयारी है। नया कानून लागू होते ही 10 लाख जुर्माना भरकर बचने वाले बिल्डरों के लिए रास्ता बंद हो जाएगा और दो करोड़ की मोटी राशि जमा करनी होगी।

सरकार ने यह भी तय किया है कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तय समयसीमा में की जाएगी। इस नियम के तहत अवैध कॉलोनी का पता चलने पर तीन चरणों में प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसमें पहला 15 दिन के अंदर नोटिस जारी होगा और संबंधित को खुद निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन अगले 15 दिन में खुद अतिक्रमण हटाएगा और जमीन जब्त कर लेगा।

शहर व गांव के लिए मिलेगा एक ही लाइसेंस

नये कानून में ईमानदार बिल्डरों को राहत देने की तैयारी है। एक ही लाइसेंस से शहर और गांव दोनों में कालोनी विकसित की जा सकेगी। पांच साल में विकास पूरा होने पर 45 दिन में कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। देरी होने पर स्वत: अनुमति लागू मानी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारों में भी बड़ा बदलाव होगा। नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त और अन्य क्षेत्रों में कलेक्टर को सीधे कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। जरूरत पड़ने पर एसडीएम को भी अधिकृत किया जा सकेगा। दावा है कि इस कानून के बाद अवैध कालोनियों का नेटवर्क तोड़ा जाएगा और जवाबदेही तय होगी।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 30 July 2026
भोपाल, इस साल 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन का कैलेंडर 11 साल पुरानी याद ताजा करेगा। 2015 की तरह इस बार भी सावन के चारों सोमवार 3, 10, 17…
 30 July 2026
भोपाल, राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त से होगी। इससे पहले बुधवार को मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने प्रदेशभर के कलेक्टरों, संभागायुक्तों और अन्य…
 30 July 2026
भोपाल, मूंग की सौ फीसदी खरीदी और खाद की व्यवस्था में ई टोकन सिस्टम को बंद करने जैसी मांगों को लेकर नर्मदापुरम से भोपाल पैदल पहुंचे किसान राजधानी में डटे रहे।किसानों…
 30 July 2026
भोपाल, तत्काल टिकट के लिए सुबह-सुबह लंबी लाइन, घंटों इंतजार और दलालों की सक्रियता जैसी शिकायतों पर अब पश्चिम मध्य रेलवे ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। एक…
 30 July 2026
भोपाल, मध्य प्रदेश में एक साथ मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और शियर जोन सक्रिय है। भोपाल और उज्जैन में सुबह से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। बैतूल में बुधवार रात…
 30 July 2026
भोपाल। ई-बसों का ट्रायल रन पूरा होने के बाद अब 30 जुलाई से कमर्शियल रन शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में दो रूटों पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का…
 30 July 2026
भोपाल। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी और खाद वितरण में ई-टोकन व्यवस्था को बदलने की मांग को लेकर भोपाल में दो दिन से डेरा डाले हजारों किसानों ने बुधवार देर…
 30 July 2026
भोपाल। कोलार रोड स्थित अकबरपुर बाघ भ्रमण क्षेत्र में पहाड़ी कटान, अवैध खुदाई और पेड़ों की कटाई के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच…
 30 July 2026
भोपाल। ई-बसों का ट्रायल रन पूरा होने के बाद अब 30 जुलाई से कमर्शियल रन शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में दो रूटों पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का…
Advt.