जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह अटारी बॉर्डर से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस चले गए।
आज पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता खत्म हो रही है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों ने आज भारत नहीं छोड़ा, तो उन्हें गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें तीन साल जेल या तीन लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा की वैधता 27 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। पिछले तीन दिनों में 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए भारत से गए हैं। वहीं, 850 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत वापस लौटे हैं।
भारत सरकार ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के देश से जाने के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें लॉन्ग टर्म, डिप्लोमैट्स और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी तरह के वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए थे।
इससे पहले भारत सरकार ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों 14 कैटेगरी में दिए गए वीजा रद्द किए जा रहे हैं। 12 कैटेगरीज के वीजाधारकों को 25 अप्रैल, SAARC वीजाधारकों को 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।
बाद में 12 कैटेगरीज के वीजा होल्डर्स के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमैट्स को ‘अन वॉन्टेड पर्सन’ घोषित किया गया है। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।
जानिए, वीजा की 14 कैटेगरी...