
मृतक के परिजन को 72 लाख का चेक दिया
15 अगस्त 2024 को कार क्रमांक डीएल-सीएक्स 3811 के ड्राइवर ने कार को तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाते हुए कार पलटा दी थी। कार पलटने से आईं गंभीर चोटों के कारण ज्वेलर्स एजाज खान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उनके परिजनों की ओर से एडवोकेट नितेश महाजन द्वारा कोर्ट में क्लेम का मुकदमा पेश किया गया था। मृतक के परिजनों एवं बीमा कंपनी आईसीआईसीआई के बीच नेशनल लोक अदालत में 72 लाख रुपये में समझौता कराया गया। जिला न्यायाधीश मयंक कुमार शुक्ला और एडवोकेट नितेश महाजन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीत अग्रवाल द्वारा मृतक के परिजनों को 72 लाख रुपए की समझौता राशि का चेक और फलदार पौधे भेंट किया गए।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद और अन्य सिविल मामलों सहित कुल 12,189 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं।
80 हजार से अधिक प्री-लिटिगेशन मामले भी रखे गए
इसके अलावा विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल विभाग और यातायात ई-चालान से जुड़े 80,127 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।
बिजली और नगर निगम मामलों में छूट
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुंब न्यायालय और श्रम न्यायालय सहित विभिन्न स्थानों पर खंडपीठें बनाई गई हैं। इस दौरान विद्युत विभाग और नगर निगम भी शासन के निर्देशानुसार अपने मामलों में छूट प्रदान कर रहे हैं।