राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे।

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप है कि राहुल ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, 'जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।'

इससे पहले, राहुल के काफिले की गाड़ियां सोमवार सुबह सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने से काफिल की एक एंम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियां टकरा गईं। राहुल गांधी सुरक्षित हैं।

राहुल गांधी के कोर्ट में प्रवेश करने के बाद सुल्तानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट रूम का दरवाजा बंद करा दिया गया।


सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूरेभार के पास कांग्रेसी राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री ओपी सिंह ने करीब 400 गाड़ियों के काफिले और 4 हजार लोगों के साथ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया।


राहुल गांधी की पेशी से पहले सुल्तानपुर दीवानी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फरियादियों को परिसर के बाहर ही कतार में खड़ा किया जा रहा है। कोर्ट में प्रवेश से पहले फरियादियों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।


राहुल गांधी की पेशी से पहले सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।


राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं। उनका काफिला सुल्तानपुर से 25 किमी. पहले धनपतगंज से निकल चुका है।


कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा- राहुल गांधी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में निर्णय के लिए लगा है। काफी इंतजार के बाद यह घड़ी आ गई है और मुझे पूरा इत्मीनान है कि राहुल गांधी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और बाइज्जत बरी होंगे।


सुल्तानपुर में राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं, कई घायल

सुल्तानपुर जाते वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। राहुल गांधी सुरक्षित हैं। हादसा सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 89.5 माइलस्टोन पर हुआ।


शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा- हमने अदालत में तीन गवाह पेश किए। 12 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आज फैसले की तारीख तय की है।


यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने राहुल गांधी का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया।


मानहानि केस में ही राहुल की संसद सदस्यता रद्द हुई थी

24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल तब वायनाड से सांसद थे। हालांकि, बाद में सजा निलंबित होने के बाद राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी।


राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना है। वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में राहुल को दो साल तक की जेल हो सकती है।


वॉइस सैंपल के मिलान की मांग खारिज

  • शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की ओर से अदालत में एक सीडी पेश की गई थी। इसमें मौजूद आवाज का राहुल गांधी के वॉइस सैंपल से फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) के जरिए मिलान कराने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई 2026 को इस अर्जी को खारिज कर दिया।

  • इसके बाद शिकायतकर्ता सबसे पहले 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस के बारे में जानिए

    1. राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में MP/MLA कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।

    2. मिश्रा ने कहा- 8 मई, 2018 को राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता ने कहा था- अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।

    3. अमित शाह का नाम 2005 के सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़ा था। हालांकि, 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें इस मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया था।


    पक्ष ने सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सेशन कोर्ट ने भी 15 जुलाई 2026 को इसे खारिज कर दिया। इसके बाद इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सितंबर 2026 में वॉइस सैंपल के मिलान से जुड़ी याचिका दाखिल किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद मामले में अंतिम बहस की कार्यवाही आगे बढ़ी।


सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मामले में तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए और जमानत कराई। इसके लिए 25-25 हजार रुपये के दो जमानतदार पेश किए गए थे। मामले में राहुल गांधी का बयान 26 जुलाई 2024 को अदालत में दर्ज किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखा।


जस्टिस लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्‍त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे।