झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC और JSSC परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, रांची सचिवालय के बाहर जश्न का माहौल
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20-08-2026 04:50 PM
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शनों और कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचे अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। अदालत के इस रुख के बाद राज्य सरकार की प्रशासनिक कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।झारखंड हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत
झारखंड सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के बाद इसमें एक और मोड़ आ गया है। झारखंड सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीआईडी और एसआईटी की जांच के निष्कर्षों के आधार पर 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया।